प्रतिबंध के बावजूद स्कूल के 100 गज की दूरी पर बिक रहे हैं तम्बाकू उत्पाद

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जमशेदपुर । जिले में स्कूल से 100 गज की दूरी पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है बावजूद इसकी बिक्री अवैध रूप से धड़ल्ले से हो रही है. पिछले एक सप्ताह से जिले में इसको कर छापेमारी की जा रही है. जिला के डीसी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया. सीतारामडेरा, भालूबासा और बाराद्वारी क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान हरिजन स्कूल भालूबासा, आदिवासी स्कूल सीतारामडेरा और पीपुल्स एकेडमी बाराद्वारी के आसपास के दुकान, पानगुमटी में औचक छापेमारी की गई. मौके पर तीन दुकानों से तम्बाकू उत्पाद जब्त करते हुए दुकानदारों से 600 रुपये जुर्माना वसूला गया. जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी सुदीप्त राज, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल थे.

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अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने कहा कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच की जा रही. जांच में जिन दुकानों से तम्बाकू उत्पाद पाए गए, सम्बन्धित दुकानदार को दोबारा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी तथा जुर्माना वसूला गया है. स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना निषेध है. इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है. जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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