8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

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लखीसराय : विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय गोपाल मिश्रा को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम श्वेता वर्मा की अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला मेदनीचौकी थाना कांड संख्या 31/2026 और पॉक्सो केस संख्या 32/2026 से जुड़ा है। दोषी देवघरा निवासी स्व. रविकांत मिश्रा का पुत्र है। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता के इलाज और पुनर्वास में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के लिए 10.50 लाख रुपये मुआवजे का भी आदेश दिया है। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया गया। अभियोजन के साक्ष्य के बाद करीब एक सप्ताह में सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान जुटाए गए फॉरेंसिक साक्ष्यों ने भी अभियोजन के मौखिक साक्ष्यों को मजबूती दी। अपर लोक अभियोजक गुप्तेश्वर सिंह ने फैसले को समयबद्ध जांच, त्वरित चार्जशीट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी इस्तेमाल का परिणाम बताया। बचाव पक्ष की ओर से डालसा अधिवक्ता कमलेश कुमार शांडिल्य ने पैरवी की।

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