टाटा स्टील को बड़ी राहत, 493 करोड़ के GST डिमांड पर हाईकोर्ट की रोक

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जमशेदपुर : Tata Steel को Jharkhand High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कंपनी पर लगाए गए 493.35 करोड़ रुपये के जीएसटी डिमांड मामले में आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जुर्माना और ब्याज से संबंधित कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

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यह मामला वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के कथित गलत उपयोग से जुड़ा है। सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त कार्यालय द्वारा 18 दिसंबर 2025 को यह टैक्स डिमांड ऑर्डर जारी किया गया था। विभाग ने कुल 1,132.18 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें 493.35 करोड़ रुपये टैक्स और 638.83 करोड़ रुपये जुर्माना शामिल था।

कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए 11 मार्च 2026 को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। टाटा स्टील का कहना है कि उसने अपने नियमित व्यावसायिक संचालन के तहत पहले ही 514.19 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा कर दिया है और सभी नियमों का पालन किया है।

फिलहाल अदालत ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

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