नागाडीह मॉब लिंचिंग केस में बड़ा फैसला, आरोपी डॉ. टुडू को हाईकोर्ट से जमानत… जानें पूरा मामला


JAMSHEDPUR: झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित नागाडीह मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी डॉ. टुडू को जमानत दे दी है। वह लंबे समय तक फरार रहने के बाद सरेंडर कर जेल में बंद था। अदालत ने उसे राहत देते हुए जमानत मंजूर की है, हालांकि इस घटना से जुड़े एक अन्य मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।

यह मामला 18 मई 2017 का है, जब बागबेड़ा के नागाडीह गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया था। उग्र भीड़ ने विकास कुमार वर्मा, उनके भाई गौतम कुमार वर्मा और उनके दोस्त गंगेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। बचाव करने पहुंचीं उनकी दादी रामसखी देवी भी गंभीर रूप से घायल हुई थीं, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि फरार रहने के दौरान डॉ. टुडू बिष्टुपुर में छिपकर रह रहा था और एक सरकारी उपक्रम में काम कर रहा था। इस केस में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और कुछ को सजा भी मिल चुकी है, जबकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर अब भी सुनवाई जारी है।


