झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर बड़ा एक्शन, एक साल के प्रतिबंध से कारोबारियों में हड़कंप


रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने यह फैसला जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिसके बाद कारोबारियों और दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बन गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नाम से बेचे जाने वाले ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंध के दायरे में आएंगे, जिनमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाएगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के तहत की गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को राज्यभर में निगरानी और जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं और आम लोगों को तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।


