मिलावटी मिठाई और हल्दी पर कार्रवाई, 25 प्रतिष्ठानों की जांच; बिना लाइसेंस दुकानदारों को सख्त निर्देश






कोडरमा : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार और टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को रांची पटना रोड और खुदरा पट्टी क्षेत्र में करीब 25 खाद्य प्रतिष्ठानों और फूड स्टॉल्स का निरीक्षण किया। टीम ने दुकानों में बेची जा रही खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच की। कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि पैकेज्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फेसी लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, यूज बाय या एक्सपायरी तिथि और निर्माता का पूरा पता सुनिश्चित करने के बाद ही बिक्री करें।


जांच के दौरान अजंता स्वीट्स में अखाद्य रंग से बनी 2 किलो जलेबी, 5 किलो बालूशाही और 6 किलो मिलावटी मिल्क केक मिलने पर नष्ट कराया गया। गुप्ता मिष्ठान में अखाद्य रंग से बने लड्डू को भी नष्ट कराया गया, जबकि बजरंगी मिष्ठान में नियमों का उल्लंघन मिला। खुदरा पट्टी की किराना दुकानों में किसी के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला, जिसके बाद सभी को 7 दिनों के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया। बर्णवाल किराना दुकान में 5 किलो मिलावटी हल्दी मिलने पर उसे नष्ट कर नोटिस जारी किया गया।
टीम ने चार दुकानों से खुला सिगरेट और गुटखा बेचने के मामले में कुल 1000 रुपये जुर्माना भी वसूला। बिना फूड लाइसेंस कारोबार कर रहे लोगों को नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सदर अस्पताल कोडरमा स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आवेदन करने को कहा गया। साथ ही एक्सपायरी, बासी और सड़ी-गली खाद्य सामग्री तत्काल नष्ट करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, उमेश कुमार, जिला परामर्शी दीपेश कुमार और तिलैया पुलिस के कर्मी मौजूद रहे।


