रेलवे ने कैंसिलेशन शुल्क में बड़ा बदलाव किया, यात्रियों को अब ज्यादा रिफंड


नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2026 से टिकट रद्द करने और रिफंड पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, ताकि यात्रियों को अधिक लचीलापन और बेहतर रिफंड मिल सके. नए नियमों के तहत अब टिकट को ट्रेन प्रस्थान से 72 घंटे पहले रद्द करने पर अधिकतर धन वापस मिलेगा, जिसमें केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा. इसके अलावा अगर टिकट 72 से 24 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो किराए का लगभग 25 प्रतिशत काटा जाएगा, जबकि 24 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50 प्रतिशत कटौती होगी. अगर टिकट 8 घंटे से भी कम समय में रद्द किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. ये बदलाव 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे.

इन नए नियमों के साथ रेलवे ने यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी है, जिसके तहत वे निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं, जिससे उन शहरों में जहां कई स्टेशन हैं यात्रियों को आसानी होगी. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था टिकटिंग प्रणाली को और पारदर्शी, लचीला और यात्रियों के अनुकूल बनाएगी.


