काउंटिंग व्यवस्था पर टीएमसी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को दी मंजूरी

0
Advertisements
Advertisements
Advertisements

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया से जुड़ी टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती का निर्णय लिया गया था।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा लिया गया यह निर्णय पूरी तरह से वैध है और इसमें किसी तरह की अनियमितता या अवैधता नहीं पाई गई है। अदालत ने यह भी कहा कि मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारियों को शामिल करना आयोग का अधिकार क्षेत्र है और इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

इस फैसले के साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतगणना कार्य से बाहर रखने का निर्णय कानून के दायरे में है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की मतगणना 4 मई को होनी है, और उससे पहले यह कानूनी विवाद सामने आया था.

Thanks for your Feedback!

You may have missed