चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया फैसला, रघुवर दास समेत 21 बरी, कदमा में पांच भाजपाइयों को थाना हाजत से छुड़ाने का था मामला

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जमशेदपुर : पंद्रह साल पहले कदमा थाना हाजत में बंद पांच भाजपाइयों को जबरन छुड़ाकर लेकर जाने के मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास समेत 21 भाजपाइयों को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया है. कदमा थाने क्षेत्र में मंदिर की चहारदीवारी को लेकर उठे विवाद के बाद 24 अप्रैल 2007 को पुलिस ने कदमा भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुधांशु ओझा, राजकुमार राय, उमेश सिंह, भुवनेश्वर सिंह और राजेश सिंह को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंची थी. इसके बाद पांचो भाजपाइयों को थाना हाजत में बंद कर दिया गया था. घटना की जानकारी पाकर शाम सवा छह बजे पूर्व सीएम रघुवर दास अपने समर्थकों के साथ कदमा थाने में पहुंचे थे. इसके बाद किसी तरह से थाना हाजत का ताला खुलवाकर पांचों आरोपियों को छुड़ाकर चलते बने थे.

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कोर्ट को मामले में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का लाभ आरोपियों को मिला है. मामले में गवाही पहले ही हो गयी थी. इसके बाद कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था.  थाना हाजत से पांच भाजपाइयों को छुड़ाकर लेकर जाने के मामले में कदमा थाने में रघुवर दास, राजकुमार सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, विनोद सिंह, देवेंद्र सिंह, रामबाबू तिवारी, राजहंस तिवारी, मुकुल मिश्रा, विकास सिंह, नंदजी प्रसाद, राजीव नंदन सिंह, अजीत सिंह, ललन द्विवेदी, देवानंद झा, सुबोध श्रीवास्तव, बटेश्वर पांडेय, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, भुवनेश्वर सिंह, राजकुमार राय और राजेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

 

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