टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने बदले ऋण नियम, नए सदस्यों की अधिकतम सीमा ₹4 लाख

जमशेदपुर : टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की प्रबंध समिति ने सदस्यों के लिए ऋण नियमों में बदलाव किया है। 1 जनवरी 2025 से नए सदस्यों के लिए अधिकतम ऋण राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। सोसाइटी की ओर से 5 अक्तूबर को जारी नोटिस के अनुसार, यह फैसला 30 सितंबर 2026 को हुई प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। संशोधित नियम इस वर्ष 6 अक्तूबर, सोमवार से प्रभावी होंगे। मानद सचिव आरपी सिंह ने सदस्यों और कर्मियों से नए नियमों के अनुसार संशोधित ऋण सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।

पुराने सदस्यों के लिए एक ऋण स्वीकृत होने के बाद दूसरा नया ऋण लेने की न्यूनतम अनिवार्य अवधि 4 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गयी है। इसके लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, नए सदस्यों को सामान्य ऋण के लिए पहले से लागू 10 महीने का वेटिंग पीरियड बरकरार रहेगा।
कमोडिटी लोन के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सदस्यता के 4 माह पूरे होने पर नए सदस्य 50 हजार या 1 लाख रुपये का कमोडिटी लोन ले सकेंगे। पुराने सदस्य भी 50 हजार या 1 लाख रुपये तक का कमोडिटी लोन ले सकते हैं, बशर्ते उनके पिछले कमोडिटी लोन की पूरी बकाया राशि शून्य हो चुकी हो।


