समय रैना समेत पांच कॉमेडियनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले की सभी FIR रद्द






नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना समेत पांच कॉमेडियनों को बड़ी राहत देते हुए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद से जुड़ी सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले का लाभ विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदारी तंवर को भी मिला है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि सभी कॉमेडियन युवा और प्रतिभाशाली हैं और यदि वे अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो समाज को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अदालत ने दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने की उनकी कोशिशों की भी सराहना की।


यह विवाद ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में दिव्यांग बच्चों और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद समय रैना और अन्य कॉमेडियनों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में शिकायतें और FIR दर्ज की गई थीं। Cure SMA India Foundation भी मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था। इससे पहले जुलाई 2026 में अदालत ने पांचों कॉमेडियनों पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। हालांकि दिव्यांग लोगों की गरिमा से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई आगे जारी रहेगी।
समय रैना ने 2017 में पुणे से स्टैंड-अप कॉमेडी की शुरुआत की थी और 2019 में Amazon Prime Video के Comicstaan Season 2 के संयुक्त विजेता बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके यूट्यूब चैनल पर 8.2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम, पेड मेंबरशिप, ब्रांड एंडोर्समेंट तथा स्पॉन्सर्ड कंटेंट उनकी आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं।


