बेटी से 12 साल रेप करने वाले वायुसेना कर्मी को कठोर सजा,

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देहरादून: देहरादून में अदालत ने बेटी को हवस का शिकार बनाने के मामले में एयरफोर्स कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसे विकृत कामुकता का मामला बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य बच्चों के विकास के लिए बेहद हानिप्रद हैं। जानकारी के अनुसार, दरिंदे ने अपनी बेटी को 5 साल की उम्र से शिकार बनाया और यह सिलसिला 17 साल की उम्र तक चलता रहा। दरिंदे की विकृत मानसिकता का आलम यह था कि दूर होने पर वह पीड़िता को वीडियो कॉल करके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था।आरोपी ने बेटी को यह कहकर गुमराह किया था कि हर पिता अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार करता है। सालों तक जुल्म सहने के बाद पीड़िता ने नवंबर 2023 में हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई थी। 20 नवंबर को जब आरोपी ने फिर से गलत हरकत की तो मां ने रायपुर पुलिस को सूचना दी। गिरफ्तारी के डर से आरोपी भाग गया था, जिसे बाद में पकड़ा गया।

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