चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को राहत, सिंगापुर जाने की मिली अनुमति, पासपोर्ट जारी

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रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और फिलहाल जमानत पर चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इलाज और रूटीन मेडिकल जांच के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि वह जून के पहले सप्ताह में सिंगापुर रवाना हो सकते हैं।

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जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2022 में सिंगापुर के माउंट एलीजाबेथ अस्पताल में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अब उसी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाया है। इस संबंध में लालू प्रसाद की ओर से अदालत में आवेदन देकर विदेश यात्रा और पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने मेडिकल जरूरतों को देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली।

रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। लालू प्रसाद चारा घोटाला से जुड़े कई मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं, हालांकि स्वास्थ्य कारणों और कानूनी आधार पर उन्हें फिलहाल जमानत मिली हुई है.

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