नशीली दवा बेचने के दोषी पलविंदर सिंह को 12 साल का सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना

0
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर: जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित मेसर्स दशमेश इंटरप्राइजेज में छापेमारी कर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में नशीली दवा जब्त की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे 1 अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दवा दुकान के मालिक पलविंदर सिंह को 12 साल की सश्रम कारावास और दो लाख का जु्र्माना लगाया है. यह सजा एनडीपीएस के तहत सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा है. अदालत ने पलविंदर सिंह को निर्देश दिया हैं कि वे दो साल के लिए एक लाख रूपए का पर्सनल बॉड भरे, ताकि इन दो वर्ष में वह एनडीपीएस से जुड़े कोई काम नहीं करेगा. अदालत ने पलविंदर सिंह को 17 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत दोषी पाया था. लोक अभियोजक ओम कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई हैं.

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements

ये है मामला
22 मार्च 2021 को स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर डायरेक्टरेट नामकुम को गुप्त सूचना मिली थी कि डिमना रोड स्थित गोल्डी होटल के पास मेसर्स दशमेश इंटरप्राइजेज में अवैध रूप से नशीली दवा बेची जा रही है. सूचना पाकर उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए. आदेश पाकर ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी, राजीव एक्का, जया गलेंडर आईन ने उलीडीह थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल एवं अन्य पुलिस बल के साथ मेसर्स दशमेश इंटरप्राइजेज में छापेमारी कर निट्रोसन नामक नशीली दवा कुल 5,244 टँबलेट बरामद किया गया था.

Thanks for your Feedback!

You may have missed