नए टैक्स नियम लागू, मध्यम वर्ग को राहत, व्यापारियों के लिए आसान हुई व्यवस्था

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जमशेदपुर : सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 1 अप्रैल से लागू नए आयकर अधिनियमों का स्वागत किया है। चेंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इससे कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार के अनुकूल बनेगी।

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नई व्यवस्था में वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष की जटिलता खत्म कर ‘टैक्स ईयर’ लागू किया गया है। इसके अलावा नई कर प्रणाली को डिफॉल्ट बनाया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को 12 से 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का लाभ मिल सकता है।

चेंबर के अनुसार, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की सीमा बढ़ने से छोटे व्यापारियों को भी सीधा फायदा होगा। इस बदलाव से करदाताओं की संख्या बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

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