एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, 1 मई से बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर… कुछ ग्राहकों पर लगेगा प्रतिबंध


रांची :झारखंड सहित देशभर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 मई से गैस डिलीवरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा, जिसके तहत डिलीवरी के समय ओटीपी (OTP) आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना ओटीपी साझा किए उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।

नए नियमों के अनुसार, गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही 14.2 किलो के घरेलू गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को अब 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर नहीं मिलेगा। कंपनियों का मानना है कि इससे डुप्लीकेट कनेक्शन और गैस के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
इसके अलावा डिलीवरी सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी के समय बताना अनिवार्य होगा। कुछ मामलों में नियमों का पालन न करने या गलत जानकारी पाए जाने पर उपभोक्ताओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है.


