मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस मामले में छह महीने की जेल, 3.90 लाख जुर्माना

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जमशेदपुर :- माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने डिमना मांगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए ₹3,90,000 के जुर्माने और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला गंगा टेंट हाउस, कदम के प्रोपराइटर विनीत धीमान द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को अदालत में दर्ज कराया गया था। आरोप के अनुसार मार्च 2022 में मुकेश सिंह ने अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह समारोह में टेंट, सजावट और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था के लिए गंगा टेंट हाउस को ₹13,25,000 का ऑर्डर दिया था, जिसके बदले केवल ₹9,25,000 का भुगतान किया गया और शेष ₹3 लाख के लिए एक चेक दिया गया जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार, पप्पू पंकज कुमार सिंहा और बबीता जैन ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुकेश सिंह को भारतीय विधि की धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

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