करीब 80 साल पुराने CNT भूमि विवाद में बड़ा फैसला, 1988 का आदेश बरकरार

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले से जुड़े करीब 80 वर्ष पुराने सीएनटी भूमि विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए वर्ष 1988 में स्पेशल एरिया रेगुलेशन (SAR) अधिकारी द्वारा पारित आदेश को वैध माना है। अदालत ने 19 साल बाद दोबारा शुरू की गई एसएआर कार्रवाई को कानून के अनुरूप नहीं माना और स्पष्ट किया कि पहले से पारित वैध आदेश को इस तरह पुनः नहीं खोला जा सकता।अदालत ने कहा कि एक बार विधिसम्मत तरीके से पारित आदेश को लंबे अंतराल के बाद फिर से चुनौती देना उचित नहीं है। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने 1988 के एसएआर आदेश को बरकरार रखते हुए बाद की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

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