झारखंड के पारा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 50% आरक्षित पदों पर होगी भर्ती, सरकार को मिला निर्देश


रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के कुल खाली पदों में से 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएं और उन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तदर्थ व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पारा शिक्षकों की सेवा का स्वतः स्थायीकरण (रेगुलराइजेशन) नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने और आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर चयन का अवसर दिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने और 10 सप्ताह में पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शिक्षा क्षेत्र में अस्थायी व्यवस्था से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते, इसलिए नियमित भर्ती प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद राज्य के हजारों पारा शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें मिली हैं और अब भर्ती प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।


