बार काउंसिल चुनाव में बड़ा फैसला, BCI के नए निर्देशों पर रोक, पुरानी प्रक्रिया से होगी मतगणना



रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव से जुड़ी अहम घटनाक्रम में हाई पावर इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नए निर्देशों पर रोक लगा दी है। समिति ने स्पष्ट किया कि 19 जुलाई 2026 के प्रस्ताव और 21 जुलाई को जारी निर्देश मौजूदा चुनाव प्रक्रिया, एडवोकेट्स एक्ट-1961 और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए वर्तमान चुनाव में इनका पालन नहीं किया जाएगा।


समिति ने सभी हाई पावर इलेक्शन कमेटियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि वे BCI के नए प्रस्ताव के आधार पर कोई कार्रवाई न करें। मतगणना पहले से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगी। उल्लेखनीय है कि BCI के निर्देश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल में सीटों की संख्या 25 से बढ़ाकर 32 करने की घोषणा की गई थी और 23 जुलाई को बढ़ी हुई सात सीटों के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। हालांकि अब इस प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने तक रोक रहेगी।


