गम्हरिया में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई, कंपनी पर न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन का आरोप

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गम्हरिया : गम्हरिया स्थित एक निजी कंपनी के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग का कहना है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तय सरकारी दर से कम मजदूरी का भुगतान किया।

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श्रम अधीक्षक अभिनाश ठाकुर के अनुसार, पूर्व में की गई जांच में न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन के साथ-साथ बोनस का भुगतान नहीं करना, अवकाश के दिनों का वेतन नहीं देना और अन्य श्रम कानूनों से जुड़ी गड़बड़ियां पाई गईं। मजदूरों की शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने कंपनी को न्यूनतम मजदूरी के अंतर की राशि का दावा पत्र जारी किया था, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है।

दायर वाद में प्रभावित श्रमिकों को बकाया राशि के साथ दस गुना तक मुआवजा देने की मांग की गई है। अब यह मामला सहायक श्रम आयुक्त (ALCS) के पास भेजा जाएगा। वहां सुनवाई के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कंपनी को आर्थिक दंड और अन्य सजा का सामना करना पड़ सकता है।

मामले में करीब 70 श्रमिकों की पहचान की गई है और उनकी सूची तैयार कर ली गई है। विभाग का कहना है कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी संस्था द्वारा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

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