झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के लिए विशेष शिविर आयोजित — पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने एवं मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने पर जोर…

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सरायकेला-खरसावाँ : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के लिए द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम, पता आदि में आवश्यक संशोधन तथा मतदाता सूची से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के लिए आमजनों से आवेदन प्राप्त किए गए एवं आवश्यक जानकारी दी गई।

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इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह द्वारा कपाली एवं चांडिल क्षेत्र में आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कपाली स्थित अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतदान केंद्र संख्या 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 एवं 354 तथा काशीपुर के मतदान केंद्र संख्या 358, 359, 360, 361, 362 एवं 363 में आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बीएलओ एवं आमजनों से वार्ता कर शिविर की गतिविधियों एवं प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत अनमैप्ड मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी संबंधित मतदाता समयसीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें और पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को नोटिस वितरण की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करते हुए सभी पात्र मतदाताओं को समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक शिविर की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने अथवा आवश्यक संशोधन करा सकें। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विभिन्न माध्यमों से विशेष शिविर एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

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उन्होंने उपस्थित आमजनों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक होने के साथ-साथ अपने आसपास के पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। छूटे हुए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 तथा मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में आवश्यक संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में कोई पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे तथा कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके लिए बीएलओ एवं संबंधित कर्मियों को प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच तथा नियमानुसार सत्यापन के उपरांत ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

शिविर के दौरान आमजनों को मतदाता सूची से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की भी जानकारी दी गई। पात्र नागरिकों से अपील की गई कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज समयसीमा के भीतर प्रस्तुत करें तथा मतदाता सूची में अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम की स्थिति की जांच अवश्य करें।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया कि विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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