रिम्स परिसर के अतिक्रमण पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त — 72 घंटे में हटाने का आदेश

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झारखंड: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) परिसर में चल रहे अतिक्रमण के मामलों पर कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वे अपना कब्जा खुद खाली कर लें।

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अगर निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। जिला पुलिस अधीक्षक को इसकी पुष्टि करते हुए आदेश दिया गया है कि सक्षम बल बंदोबस्त कर, प्रक्रिया पूरी करें।

कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनाया। अदालत ने कहा कि RIMS परिसर की जमीन अस्पताल सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित है, जिसे अवैध कब्जों से मुक्त कराना जरूरी है ताकि मरीजों व स्वास्थ्य स्टाफ के लिए परिचालन सुचारू रहे।

साथ ही अदालत ने प्रशासन से कहा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद परिसर की साफ-सफ़ाई, सुरक्षा और देख-रेख सुनिश्चित की जाए। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसमें कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत के समक्ष मांगी जाएगी।

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