जमशेदपुर में अवैध भवनों पर हाईकोर्ट ने नयी सुनवाई तय की

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जमशेदपुर: Jharkhand High Court ने शहर में चल रहे अवैध निर्माणों (इलाइनल बिल्डिंग्स) की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। याचिका संख्या 2078 / 2018 में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि शहर के लगभग 57 निर्माणाधीन और कथित अवैध भवनों पर तुरंत जाँच टीम फील्ड में जाए।

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कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच रिपोर्ट में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए:

Jamshedpur Notified Area Committee (जेएनएसी) की भूमिका क्या रही है इन भवनों के निर्माण एवं नक्शा-स्वीकृति में।

वर्ष 2011 में सद्भार आदेश के बाद क्या कार्रवाई हुई है और कितने भवनों में तल वृद्धि या अन्य अनियमितताएँ पाई गईं।

नक्शा पारित करने एवं संशोधित करने में भ्रष्टाचार या लापरवाही की संभावना।कोर्ट ने अंतिम निर्णय की सुनवाई की तारीख़ भी निश्चित करते हुए कहा है कि आगे कार्यवाही तभी होगी जब इस जाँच टीम की रिपोर्ट प्रस्तुत हो।

यह मामला सामान्य बिल्डिंग विवाद से कहीं आगे निकलकर सामाजिक-नागरिक मुद्दे का रूप ले चुका है, जहाँ ना सिर्फ निर्माण नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है, बल्कि राजधानी-जीवन, पर्यावरण तथा नागरिक अधिकारों से जुड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

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