खरसावां हाट बाजार में सुविधा शुल्क वसूली पर तत्काल रोक, बंदोबस्तधारी को अंतिम चेतावनी, 2.51 लाख से अधिक की राशि जमा करने का निर्देश, किस्त व जीएसटी-टीसीएस जमा नहीं करने पर एकरारनामा रद्द व ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई
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सरायकेला : खरसावां हाट बाजार की बंदोबस्ती की शर्तों का पालन नहीं करने और निर्धारित राशि जमा नहीं करने के मामले में जिला परिषद, सरायकेला-खरसावां ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिषद कार्यालय ने बंदोबस्तधारी राकेश कुमार नंदा, पिता दानी शंकर नंदा, ग्राम देहुरीडीह, थाना खरसावां को आदेश जारी करते हुए हाट बाजार में सुविधा शुल्क के उठाव पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला परिषद के आदेश के अनुसार खरसावां हाट बाजार की वार्षिक बंदोबस्ती 10 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर 2026 तक के लिए की गई थी। एकरारनामा की शर्तों के तहत बंदोबस्त की राशि को निर्धारित समय पर किस्तों में जमा करना था।


आदेश में बताया गया है कि अधिकतम बोली की तिथि से तीन दिन के अंदर 50 प्रतिशत राशि, पहली किस्त का 25 प्रतिशत निर्धारित समय में तथा शेष 25 प्रतिशत राशि छह माह के भीतर जमा करने का प्रावधान था। बंदोबस्तधारी को कार्यालय की ओर से पूर्व में भी पत्र एवं बार-बार दूरभाष के माध्यम से राशि जमा करने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद निर्धारित राशि जमा नहीं किए जाने पर जिला परिषद ने सुविधा शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। जारी अंतिम चेतावनी में बंदोबस्तधारी को 31 अगस्त 2026 तक द्वितीय किस्त की कुल 2.51 लाख की राशि जिला परिषद की लेखा शाखा में जमा करने तथा बंदोबस्ती के दौरान वसूले गए महसूल का मासिक जीएसटी एवं टीसीएस जमा किए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में तृतीय किस्त की राशि जमा नहीं करने अथवा वसूले गए महसूल का जीएसटी एवं टीसीएस जमा नहीं करने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने के साथ फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने संबंधित लेखा शाखा, थाना प्रभारी खरसावां, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।


