शिवाजी प्रतिमा पर हाईकोर्ट सख्त, हटाने का आदेश… सरकार को कड़ी फटकार


गोवा : बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मोरमुगाओ पोर्ट प्राधिकरण की जमीन पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि यह प्रतिमा बिना वैध अनुमति के लगाई गई थी और इसे अवैध अतिक्रमण माना गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रतिमा को हटाकर जमीन को पहले जैसी स्थिति में बहाल किया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण रोकने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों ने अतिक्रमण रोकने के बजाय मूकदर्शक की भूमिका निभाई। मामले में यह भी सामने आया कि पहले प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे नियमों के तहत खारिज कर दिया गया था, इसके बावजूद निर्माण कर दिया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में पुलिस व प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और मामले की आगे भी निगरानी जारी रहेगी।


