दारोगा प्रमोशन पर हाईकोर्ट की रोक, पुलिस महकमे में मची हलचल

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग में दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में दारोगा प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे।

मामला वर्ष 2017 की दारोगा बहाली से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि सीधी भर्ती और सीमित परीक्षा से नियुक्त दारोगाओं की वरीयता सूची तैयार करने में नियमों की अनदेखी की गई है। आरोप है कि सीमित परीक्षा वाले बैच को वरीयता में ऊपर रखा गया, जबकि सीधी भर्ती प्रक्रिया पहले पूरी हुई थी। अदालत ने मामले में विसंगतियां मानते हुए फिलहाल सभी प्रोन्नतियों पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होगी।

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