CGL-2023 से नियुक्त 1340 अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, विज्ञापन रद्द करने की अधिसूचना पर रोक



रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त 1340 अधिकारियों को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन संख्या 10/2023 को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने इन अधिकारियों को फिलहाल काम जारी रखने का निर्देश दिया।


1340 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों में रोजलिन स्वेता तिग्गा, शालिनी सुंडी और ऋषिकेश सज्जन समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्का और कुमार अभिषेक ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि CGL परीक्षा में चयन के बाद अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी थी और वे अपने पदों पर काम कर रहे थे।
सुनवाई के दौरान यह भी दलील दी गई कि अधिकारियों को पक्ष रखने का अवसर दिए बिना विज्ञापन रद्द कर उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अदालत के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल इन 1340 अधिकारियों की सेवा जारी रहेगी।


