475 दिन की देरी पर सरकार की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Advertisements

Advertisements

Advertisements

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 475 दिनों की देरी से दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने देरी के आधार पर मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि इतने लंबे विलंब का कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Advertisements

Advertisements

कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार की अपील आगे नहीं बढ़ सकी। मामले में अदालत ने कहा कि नियमों के तहत तय समयसीमा का पालन करना जरूरी है और बिना ठोस कारण के इतनी लंबी देरी को माफ नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।


