अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले की जांच अब DSP स्तर के अधिकारी करेंगे, हाईकोर्ट का निर्देश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की हजारीबाग में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है। सोमवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया। सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक मामले की जांच सब इंस्पेक्टर (एसआई) स्तर के अधिकारी कर रहे थे। अदालत ने जांच की जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपने के साथ अगली सुनवाई में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को निर्धारित की गई है।

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अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के भाई देवजीत चक्रवर्ती ने अपनी बहन की मौत की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। इसके बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे सुनवाई निर्धारित की।

हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति पर रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को कहा है। अब संबंधित डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराना होगा। दो नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की जांच की स्थिति पर विचार किया जाएगा।

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