26 अगस्त को भारी वाहनों पर 17 घंटे की रोक, यात्री बसों को मिलेगी छूट






जमशेदपुर : मिलाद-उन-नबी के अवसर पर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 26 अगस्त 2026 को भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू की है। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि यात्री बसों को इस आदेश से छूट दी गई है।


यह संयुक्त आदेश पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), वरीय पुलिस अधीक्षक (पूर्वी सिंहभूम) और उपायुक्त (पूर्वी सिंहभूम) की ओर से जारी किया गया है। सभी थाना प्रभारियों और यातायात अधिकारियों को तय समय के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश सख्ती से रोकने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान आम लोगों को असुविधा से बचाना और शहर में यातायात सामान्य बनाए रखना है।


