सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार की कड़ी कार्रवाई, नए IT नियमों से डिजिटल प्लेटफॉर्म बने दायरे में


नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम 2021 में बदलाव कर सोशल मीडिया और बड़ी टेक कंपनियों पर नियंत्रण कसा है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा और वे नया नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस कदम का मकसद है कि तकनीकी कंपनियां मनमानी तरीके से निर्णय न ले सकें और ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित किया जा सके।

सरकार इन बदलावों के जरिए फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से यह सुनिश्चित करेगी कि वे भारतीय कानून के दायरे में काम करें। इसके अलावा प्रस्तावित नियमों में यह भी शामिल है कि सरकार द्वारा जारी सलाह, मार्गदर्शन और निर्देश अब गैर‑बाध्यकारी नहीं रहेंगे, बल्कि उनका पालन करना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा वे ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा खो सकते हैं। इससे पहले इस साल कंटेंट हटाने का समय 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया था।
इन बदलावों का मकसद डिजिटल दुनिया में बढ़ती चुनौतियों जैसे गढ़ी‑बनी (deepfake) सामग्री, गलत सूचनाओं और अन्य जोखिमों को नियंत्रित करना भी बताया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम टेक कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के हित में ऑनलाइन सामग्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में है।


