भाजपा नेता को उन्मादी बताने वाले टेल्को थाना प्रभारी और एसआई पर गंभीर धाराओं के तहत न्यायालय ने लिया संज्ञान, शिकायतवाद दायर

0
Advertisements

जमशेदपुर :- भाजपा महानगर के पूर्व प्रवक्ता अंकित आनंद को उन्मादी बताने वाले टेल्को थाना प्रभारी और एसआई के विरुद्ध बुधवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आपराधिक शिकायतवाद स्वयं भाजपा नेता ने दर्ज कराया। शिकायतकर्ता की ओर से पक्षकार अधिवक्ता रविशंकर पांडेय ने न्यायालय को अवगत कराया की किसी भी आम नागरिक को धार्मिक उन्मादी बताकर उसके विरुद्ध बनावटी आपराधिक मामला चलाना एक गंभीर अपराध है और जिस प्रकार से इस मामले में बीजेपी नेता अंकित आनंद को जबरन बिना किसी आधार के धार्मिक उन्मादी बताकर 107 के मामले में घसिटा गया है, यह ना केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला कृत्य है बल्कि मानहानि का भी गंभीर अपराध कारित करता है। विदित हो कि बीते 27 सितंबर 2023 को टेल्को थाना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई थी और भाजपा नेता को धार्मिक उन्मादी एवं उद्दंड और झगड़ालू प्रवृत्ति का बताते हुए सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार पासवान द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी को समर्पित किया गया था जिसे थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा द्वारा सत्यापित करते हुए अग्रसारित किया गया था। इस मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद द्वारा दायर शिकायतवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लिया।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements

मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता अंकित आनंद ने बताया की रूल ऑफ़ लॉ कायम रहे इसके लिए पुलिस की गलत कार्यसंस्कृति का प्रतिकार जरूरी है, विरोध नहीं करने से वह परंपरा बन जाती है।

इधर मामले की कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविशंकर पांडेय ने कहा की आईपीसी की धारा 166A/167/218/182/211/500/120B के तहत यह एक गंभीर आपराधिक मामला है। हमें आशा है की इस मामले में माननीय न्यायालय आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वादी को न्याय प्रदान करेगी।

About The Author

Thanks for your Feedback!

You may have missed