अरविंद केजरीवाल की अगली सुनवाई होगी 29 अप्रैल को…

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लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी 21 मार्च की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को खारिज कर दिया था।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो न्यायाधीशों की पीठ आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की याचिका पर सुबह करीब साढ़े दस बजे सुनवाई करेगी।

फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी सोमवार को खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मामले में “दूसरों के साथ साजिश रची थी”।

सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की “गिरफ्तारी और रिमांड हमसे छुपाए गए अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित थी”।

आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी “प्रेरित तरीके से” की गई थी और यह पूरी तरह से बाद के, विरोधाभासी और “सह-अभियुक्तों के अत्यधिक देर से दिए गए बयानों” पर आधारित थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं।

इसमें उनकी रिहाई और गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करने की मांग की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के अनुसार, 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि वह “अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे”।

अदालत ने आगे कहा कि वह अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और रिश्वत की मांग में व्यक्तिगत क्षमता से शामिल थे और आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उन्होंने घोटाले से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया था।

साथ ही सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं।

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