कार्रवाई: तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 7 दुकानों में छापा, निजी स्कूलों के आसपास की गई कार्रवाई

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शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में कदमा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। जांच दल में कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री चन्द्रजीत सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन शामिल रहे।

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छापामारी दल ने जुस्को स्कूल व डीबीएमएस स्कूल, कदमा के आसपास के दुकानों के यहां छापामारी कर जांच की तथा 7 दुकानों में तंबाकू उत्पाद पकड़े जाने पर कोटपा के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए1400 रुपए की जुर्माना राशि वसूल किया गया। टीम ने दुकान/पानगुमटी में तंबाकू, सिगरेट अथवा पान मसाला बेचने के साथ अन्य खाद्य सामग्री की जांच करते हुए भविष्य में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं किये जाने को लेकर सख्त चेतावनी दी।

अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने कहा कि स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा भी बगैर चेतावनी के तंबाकू उत्पादों को बेचा जाना अवैध है। पकड़े गए तंबाकू उत्पादों को जब्त कर संबंधित दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गयी, दोबारा पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, अभी चेतावनी और जुर्माना लेकर छोड़ा गया है। जब्त किए गए तम्बाकू उत्पाद का सीजर लिस्ट बनेगा और नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में अवैध तरीके से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को लेकर जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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