झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बंद…
लोक आलोक सेन्ट्रल डेस्क:झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, आईएएस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, झारखंड राज्य में मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल डेटा और मोबाइल वाई-फाई सेवाओं पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और 2017 के सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन के नियमों के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के दौरान 21 और 22 सितंबर 2024 को सुबह 08:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, डेटा और वाई-फाई सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान वॉइस कॉल और फिक्स्ड लाइन के जरिए ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू रहेंगी।
आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंड का प्रावधान किया गया है।
इस संबंध में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों और दूरसंचार सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को सूचना दी गई है, जिनमें मुख्य सचिव, बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भी इस संदर्भ में सूचना भेजी गई है।