उच्चतम न्यायालय का निर्देश, प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली को हिमाचल, हरियाणा से अतिरिक्त मिलेगा पानी…

0
Advertisements
Advertisements

लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अधिशेष पानी जारी करने की अनुमति दी और हरियाणा को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को कम करने के लिए हथिनीकुंड से वजीराबाद तक अधिशेष पानी को दिल्ली में निर्बाध रूप से प्रवाहित करने की सुविधा प्रदान करे।

Advertisements
Advertisements

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देकर 7 जून को अधिशेष पानी छोड़ने को कहा। इसमें ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से हथनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को मापने के लिए कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और सोमवार 10 जून तक मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

See also  लोकसभा में फिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला आमने-सामने, राहुल ने लगाया माइक स्विच ऑफ करने का आरोप...

Thanks for your Feedback!

You may have missed