JSSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब






रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने पक्ष रखा।याचिकाओं में CDPO यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा का विज्ञापन रद्द किए जाने के साथ JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी है.


राज्य सरकार ने CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था, जिनमें TSR Data Processing Private Limited की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक 22 परीक्षाएं रद्द की गईं, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।


