JPSC अध्यक्ष पद पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को जल्द नियुक्ति का निर्देश
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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली रहने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि यह एक संवैधानिक पद है, जिसे रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते के इस्तीफे के बाद पद खाली है, जिससे आयोग के प्रशासनिक कामकाज और भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नए JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट समय-सीमा बताने को कहा है। साथ ही महाधिवक्ता को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक सरकार से आवश्यक निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।


