5 घंटे लेट हुई ट्रेन, यात्री ने ठोका केस; उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर लगाया ₹60 हजार का जुर्माना

Advertisements
Advertisements
Advertisements

चाईबासा : ट्रेन के करीब पांच घंटे देरी से चलने के कारण यात्री को हुई परेशानी के मामले में सरायकेला-खरसावां जिला उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण-पूर्व रेलवे को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने रेलवे को पीड़ित यात्री को 60 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।आयोग ने अपने फैसले में कहा कि समय पर सेवा उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी है और बिना उचित कारण अत्यधिक देरी यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने रेलवे के खिलाफ यह आदेश जारी किया और निर्धारित समय के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने को कहा।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements

About The Author

See also  कुलाधिपति प्रभाकर सिंह का विद्यार्थियों से आह्वान, बोले—डिग्री के साथ कौशल और आत्मविश्वास भी जरूरी

You may have missed