109 करोड़ घोटाले में आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, जमानत मिलने के बाद बढ़ी चर्चा

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रांची : झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) से जुड़े 109 करोड़ रुपये के चर्चित गबन मामले में आरोपी अरग्य सेनगुप्ता उर्फ अर्नब सेनगुप्ता को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने सीआईडी द्वारा दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं।

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सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि मामले में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह भी कहा गया कि मूल प्राथमिकी में उनका नाम शामिल नहीं था और बाद में अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर उन्हें मामले से जोड़ा गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत देने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि JUVNL से जुड़े 109 करोड़ रुपये के कथित गबन और वित्तीय अनियमितता मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इस बहुचर्चित घोटाले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब कुछ आरोपियों को अदालत से राहत मिलने लगी है।

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