सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज
Advertisements

Advertisements

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।
Advertisements

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उम्र और लंबे समय से जेल में रहने का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर प्रमुख गवाहों की जांच पूरी की जाए।
यह मामला ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कथित कमीशन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले की जांच और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।


