मानगो में सबाऊल हक उर्फ दानिश की गोली मारकर हत्या में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया

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जमशेदपुर:  मानगो के आजादनगर रोड नंबर 13 से नमाज पढ़कर स्कूटी से घर लौटने के दौरान सबाऊल हर उर्फ दानिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के 4 सालों के बाद कोर्ट ने शनिवार को 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है. दोषियों में शहनवाज खान उर्फ डाबर समेत सरफराज आलम उर्फ छोटू,मो. सलीम उर्फ गुड्डू, मकसूद आलम उर्फ काला मकसूद और शेख फैयाज शामिल है. घटना के बाद से ही सबाऊल जेल में बंद है जबकि बाकी आरोपी जमानत पर है. मानगो नूर कॉलोनी के रहने वाले सबाऊल हक उर्फ मो. दानिश जमीन कारोबारी थी. इसी कारोबार को लेकर उनका आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था. सजा के बिंदु पर कोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगी. घटना 29 सितंबर 2020 को घटी थी. घटना के दिन सबाऊल अपनी स्कूटी से घर की तरफ जा रहा था. इस बीच ही 3 बदमाशों ने उसे गोली मारी थी.

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