4 करोड़ की जालसाजी-गबन मामले में पूर्व निदेशक समेत कई आरोपियों को राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

जमशेदपुर : सोनारी स्थित आदर्श सहकारी गृह निर्माण स्वावलंबी समिति से जुड़े करीब 4 करोड़ रुपये की कथित जालसाजी और गबन के मामले में कई आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। मामला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आदित्यपुर में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी और गबन किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समिति के नाम पर जारी चेक और अन्य बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल कर राशि की निकासी और गबन किया गया।

Advertisements
https://bashisthaonline.in
Advertisements
Advertisements
https://bashisthaonline.in

मामले में मुख्य आरोपियों के रूप में योग चंदन यादव (पूर्व सीडीओ), राजेश यादव (पूर्व डिप्टी सीडीओ-1), अंकित यादव (पूर्व प्रबंधक), पार्थ प्रकाश मंथन (पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष), गुरमीत सिंह (पूर्व अध्यक्ष) के साथ बैंक प्रबंधक, बैंक कर्मचारी और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस संबंध में सरायकेला न्यायालय में शिकायत वाद संख्या 1357/2025 दर्ज की गई थी। इसके अलावा एफआईआर संख्या 148/2026 आदित्यपुर थाना में दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए सरायकेला जिला न्यायालय में अपील की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 की अदालत ने संबंधित आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर दी। मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।

About The Author

You may have missed