जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 244 अधिकारियों को राहत, विज्ञापन रद्द करने की अधिसूचना पर रोक

झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 से नियुक्त 244 अधिकारियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके जरिए विज्ञापन संख्या-10/2023 को रद्द किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की है।


निरोज खेस सहित 244 अधिकारियों ने राज्य सरकार की 18 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसी सीजीएल परीक्षा के आधार पर उनकी अनुशंसा और नियुक्ति पहले ही हो चुकी है तथा वे विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील दी कि नियुक्ति हो जाने के बाद परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
सुनवाई के बाद अदालत ने विज्ञापन रद्द करने वाली अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी और राज्य सरकार तथा जेएसएससी से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त 244 अधिकारियों की सेवा पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं हो सकेगी।


