‘न्यायपालिका को कोई डरा नहीं सकता’, SIR मार्च मामले में राहुल-अखिलेश से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (15 अक्टूबर) को कई अहम मामलों पर सुनवाई हुई. एक याचिका SIR में कथित अनियमितताओं के विरोध में विपक्षी नेताओं के अदालत तक मार्च से जुड़ी थी. इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं से जवाब मांगा है. कुछ वकीलों के यह मुद्दा उठाने पर प्रधान न्यायाधीश ने साफ कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता.

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इसी दिन कोर्ट ने राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है. 12 अक्टूबर को दायर इस याचिका में SIR प्रक्रिया और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और संजय राउत समेत अन्य शामिल हैं. सुनवाई के दौरान CJI ने एक याचिकाकर्ता के आचरण पर आपत्ति जताई और कहा कि अगली सुनवाई में उनसे इस पर सवाल होगा.

याचिका में मांग की गई है कि बिना सूचना और सुनवाई का मौका दिए किसी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए. हटाए गए नामों की सूची और उनके कारण बूथवार सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है. साथ ही यह जांचने की मांग है कि SIR से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले अनुच्छेद 324, 2023 के संबंधित कानून और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुरूप हैं या नहीं.

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