नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, वायरल करने पर कोर्ट की सख्त कार्रवाई—20 साल की सजा

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सरायकेला: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है।पोक्सो (POCSO) के विशेष जज सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों—रोहित प्रमाणिक और कुणाल दास—को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  यह मामला काफी गंभीर माना गया, क्योंकि आरोपियों ने अपराध को अंजाम देने के साथ उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर उसे फैलाने की कोशिश की थी।सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज पर गहरा असर डालते हैं, इसलिए कड़ी सजा जरूरी है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

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