बच्चे की गला दबाकर हत्या करने वाली महिला को उम्र कैद, विवाद के बाद की थी 5 साल के मासूम की हत्या

0
Advertisements

पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव में 5 साल के रेहान की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश विश्वनाथ शुक्ला ने वसीदा खातून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. सुनवाई के दौरान कुल 15 लोगों की गवाही हुई थी. घटना 30 सितंबर की है. मृतक बच्चे के पिता मुजफ्फर हयात के बयान पर 30 सितम्बर 2021 को मझगांव थाना में मामला दर्ज किया गया था. इसमें मुजफ्फर हयात ने कहा था कि 29 सितम्बर 2021 शाम जब वह घर आया तो पत्नी मजहबी ने बताया कि 5 वर्षीय बेटा रेहान अभी तक घर नहीं आया है. मुजफ्फर बेटे को खोजने निकल गया. रातभर पूरे गांव खोजने के बाद बेटा नहीं मिला, तो घर वापस आ गया. दूसरे दिन गांव के एक तालाब में बक्से के अंदर रेहान का शव बरामद किया गया था. मामले को लेकर पुलिस ने जब वासिदा को गिरफ्तार किया तो वासिदा ने बताया था कि बच्चे की मां से विवाद के कारण हत्या कर दी.

Advertisements
See also  आदित्यपुर : टूसू-मकर मेला सेवा समिति शहरबेड़ा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 500 साड़ी और खिचड़ी का हुआ वितरण

Thanks for your Feedback!

You may have missed