लोन रिकवरी में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को तेज कार्रवाई का निर्देश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने लोन रिकवरी मामलों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की वसूली प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकवरी से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द कार्रवाई जरूरी है।

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कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट (DC) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की भूमिका प्रशासनिक होती है और वे SARFAESI Act के तहत चल रही कार्रवाई को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रख सकते। अदालत ने अधिकारियों को मामलों का जल्द निपटारा करने और रिकवरी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

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