बार काउंसिल चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, वोटिंग कल तय

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रांची/ जमशेदपुर : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पांच वर्ष के चुनाव से एक दिन पहले अदालत में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने चुनाव से पहले यह नियम चुनौती दिया था कि हर मतदाता को कम से कम पांच प्रत्याशियों को ही वोट देना होगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांग लिया है।

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चुनाव मुख्य चुनाव पदाधिकारी न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने बताया कि 12 मार्च को राज्य भर में कुल 75 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें रांची उच्च न्यायालय और सिविल कोर्ट परिसर सहित जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य जिलों के बूथ शामिल हैं। इस बार 25 पदों में से 23 के लिए 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 18 पुरुष व 5 महिला सदस्य चुने जाएंगे, जबकि दो सदस्यों का मनोनयन भी होगा। कुल 25,001 अधिवक्ता मतदाता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

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